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स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों के पास शराब की दुकानें हटाने के मामले में सुनवाई टली:

अब 22 जुलाई को डीएम कार्यालय में होगी अहम सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में चल रही कार्रवाई.....(पढ़िए खबर)

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क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के आसपास संचालित शराब की दुकानों को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर जिलाधिकारी हरिद्वार के समक्ष प्रस्तावित सुनवाई फिलहाल टल गई है। अब इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई हैं।

विधि सेवा संस्थान के निदेशक और लॉ एण्ड जस्टिस सोसायटी के सदस्य कृष्णकांत: फोटो

नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्णकांत ने उच्च न्यायालय नैनीताल कोर्ट में जनहित याचिक दायर की थी। जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों के समीप संचालित शराब की दुकानों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी को छह सप्ताह के भीतर सुनवाई कर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सुनवाई के लिए आज यानि सोमवार की तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन किसी कारण वश सुनवाई टाल दी गई। जबकि सुनवाई की अगली तारीख 22 जुलाई निर्धारित की गई हैं।

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