खानपुर विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की दबंगई गाली गलौज फायरिंग की घटना पर नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
हाईकोर्ट ने हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी को किया तलब, अदालत में पेश होने का दिया आदेश

क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) हरिद्वार जिले में निर्दलीय विधायक और पूर्व विधायक की दबंगई, गाली गलौज फायरिंग की घटना पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी को तलब किया है।

हाईकोर्ट ने दोनों के बीच सड़क और सोशल मीडिया में जारी जंग का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरिद्वार जिले के एसएसपी और जिलाधिकारी को वर्चुअल रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने दो नेताओं से जुड़े इस शर्मनाक प्रकरण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट में तलब किया है। दोपहर की सुनाई के दौरान हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी वर्चुअल रूप से कोर्ट के समक्ष पेश हुए।
हरिद्वार जिले में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हुए सरेआम झगड़े के सभी सबूत प्रस्तुत करने को भी कहा है। अदालत ने आदेश दिया है कि उमेश कुमार व चैम्पियन के अपराधों , मुकदमों व हथियारों की पूरी डिटेल भी अदालत में प्रस्तुत की जाए।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि 26 जनवरी को दोनों द्वारा मचाए गए बबाल से सम्बंधित सभी वीडियो फुटेज, अखबारों की कटिंग, सोशल व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित सभी वीडियो फुटेज व तस्वीरों को भी प्रस्तुत किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया हैं।