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पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी: कोर्ट ने विवेक कुमार और मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ कलियर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

8 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश बाद पीड़ित को मिला न्याय

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क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाने के नाम पर की गई धोखाधड़ी के करीब 8 साल पुराने मामले में आखिरकार पीड़ित को न्याय मिला है।

रुड़की कोर्ट के आदेश पर कलियर थाना पुलिस को विवेक कुमार और मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि दोनों व्यक्तियों द्वारा सरकार की योजना का झांसा देकर लाखों रुपए की रकम ठगी है।

क्या था मामला?….

मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में आरोपी विवेक कुमार ने स्वयं को इंडियन ऑयल का लाइसेंसी बताते हुए महिलाओं के नाम पेट्रोल पम्प दिलाने की कथित सरकारी योजना दिखाई।

सांकेतिक फोटो

पीड़ित श्रवण काम्बोज की पत्नी निधि काम्बोज के नाम पेट्रोल पम्प लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर आरोपी द्वारा सरकारी फीस के नाम पर 13 लाख 25 हजार रूपए वसूल लिए गए।

वही सहयोगी मोहम्मद इस्लाम द्वारा भी पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की गई। इस दौरान अलग-अलग किश्तों में पीड़ित से कुल 13 लाख 25 हजार रुपये की रकम हड़प ली गई। काफी समय बीतने के बाद भी न तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला और न ही रकम वापस की गई।

(फाइल फोटो)

आरोप है कि जब पीड़ित ने धनवापसी की मांग की तो उसे गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी दी है।पीड़ित द्वारा कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने न्यायालय की शरण ली।

कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कलियर पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।

विधि विशेषज्ञ एवं लॉ एण्ड जस्टिस सोसाइटी के सदस्य कृष्णकान्त…

लॉ एण्ड जस्टिस सोसायटी के सदस्य कृष्णकांत ने बताया कि उनकी टीम हर पीड़ित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। पीड़ित को न्याय दिलाना ही उनकी प्राथमिकता हैं।

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