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मां-बेटी गैंगरेप में पांच दरिंदों को उम्रकैद, चार साल बाद हुआ इंसाफ::

किसान संगठन से जुड़े थे आरोपी, पहले खरीदी थी शराब, उसके बाद दिया था गैंगरेप की वारदात को अंजाम......(पढ़िए खबर)

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क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) मां और छह साल की मासूम बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पांच दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर कुल 10.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इनमें चार दोषियों पर दो-दो लाख और एक दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। करीब चार साल बाद आए फैसले में कोर्ट ने पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं।

सांकेतिक फोटो

मामला 24 जून 2022 की रात का है। कलियर क्षेत्र निवासी महिला अपनी छह साल की बेटी के साथ थी। आरोप के मुताबिक, एक युवक बाइक से मां-बेटी को कलियर छोड़ने के बहाने सोलानी पार्क ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान कार सवार चार अन्य लोग वहां पहुंच गए। आरोपियों ने मां-बेटी को जबरन कार में बैठाया और कोर कॉलेज से मंगलौर जाने वाले रास्ते में ले गए। यहां महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया, जबकि बच्ची के साथ कार में दरिंदगी की गई। बाद में आरोपी दोनों को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। गंभीर हालत में बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

200 से ज्यादा कैमरे खंगालकर पहुंची पुलिस आरोपियों तक……..

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में रुड़की से मुजफ्फरनगर और मेरठ तक 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। जांच में लाल शर्ट पहने बाइक सवार महक सिंह उर्फ सोनू पुलिस के हाथ लगा। पूछताछ में किसान संगठन का झंडा लगी कार की जानकारी मिली।

सांकेतिक फोटो

इसके बाद पुलिस ने कैमरों के जरिए कार को ट्रेस किया। कार राजीव उर्फ विक्की तोमर के नाम पर पंजीकृत मिली। पूछताछ के बाद उसके तीन अन्य साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए।

बच्ची के कपड़ों की फोरेंसिक रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य……

पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, बच्ची के कपड़ों की फोरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। बच्ची के कपड़ों पर मिले जैविक साक्ष्य मामले में अहम साबित हुए। पुलिस ने 22 अगस्त 2022 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।

पांचों दोषियों को सजा…….

कोर्ट ने महक सिंह उर्फ सोनू निवासी इमलीखेड़ा, कलियर, राजीव उर्फ विक्की, सोनू तेजियान निवासी सहारनपुर, सुबोध और जगदीश निवासी भोपा, मुजफ्फरनगर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महक सिंह को पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले में भी सजा हुई है।

पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता…..

कोर्ट ने महक सिंह के जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि और अन्य चार दोषियों के जुर्माने में से 75-75 हजार रुपये पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक, सामाजिक और शारीरिक क्षति के लिए पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के भी आदेश दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, तीन आरोपी किसान संगठन से जुड़े थे और घटना के दौरान उनकी कार पर संगठन का झंडा लगा था।

किसान संगठन से जुड़े थे…….

पुलिस ने आरोपी सोनू तेजियान, विक्की तोमर और सुबोध के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला था कि वह किसान संगठन से जुड़े थे। इसलिए उन्होंने अपनी कार पर किसान संगठन का झंडा लगा रखा था। तीनों आरोपियों ने रुड़की से ही शराब खरीदी थी। इसके बाद सोलानी नदी पुल के पास पहुंचे थे।

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