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नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम “स्टे”

नैनीताल हाईकोर्ट को स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी विशेष अनुमति याचिका (SLP)

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क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) उत्तराखंड में नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग मामले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश पर स्टे कर दिया है। वही एक माह के अंदर सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा गया है। जबकि नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा स्थानांतरित के पक्ष और विपक्ष के लिए वोटिंग कराई जा रही है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार को एक माह का समय दिया है।

(फाइल फोटो)

बीती 8 मई को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें हाईकोर्ट को नैनीताल से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करना आवश्यक बताते हुए सरकार को निर्देश दिए गए थे।

(फाइल फोटो)

कि एक माह के अंदर हाईकोर्ट के लिए स्थान का चुनाव करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए गए थे कि वो इस मामले में अधिवक्ताओं व वादकारियों से राय लेने के लिए एक पोर्टल बनाएं. रजिस्ट्रार जनरल को ये भी निर्देशित किया गया था कि सभी लोग 31 मई तक ही अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(फाइल फोटो)

उच्च न्यायालय ने एक समिति का गठन करने को भी कहा था जिके अध्यक्ष रजिस्ट्रार जनरल होंगे. इस समिति में विधायकी और संसदीय मामलों के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड बार एसोसिएशन से एक सदस्य और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक अन्य सदस्य होंगे. इस कमेटी को सात जून तक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी हैं।

(फाइल फोटो)

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की नैनीताल से शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम स्टे से पहाड़ से लेकर मैदान तक हलचल मच गई है।

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