दोहरे हत्याकांड में दस दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
कच्ची शराब का विरोध करने को लेकर की गई थी दोनों हत्याएं, कोर्ट से परिवार को मिला इंसाफ

क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक दशक पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने दस दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 10 साल बाद मामले में फैसला आने के बाद परिवार को अदालत से इंसाफ मिला हैं।

काशीपुर के ग्राम दुर्गापुर थाना कुंडा निवासी बचन सिंह ने 24 अगस्त 2014 को पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उनका बेटा हरनाम सिंह कच्ची शराब बेचने वाले के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई कराता था।

इस कारण ग्राम दुर्गापुर के कच्ची शराब के धंधेबाज जसवंत सिंह, जस्सा, भगत सिंह, प्रकाश सिंह, लखवीर सिंह, दारा सिंह, प्रकाश सिंह, चांदी सिंह, लाल सिंह, बलविंदर सिंह उनके बेटे से रंजिश रखने लगे।

आरोप था कि 22 अगस्त 2014 की शाम को उन्होंने बेटे हरनाम सिंह और उसके दोस्त कुलवंत सिंह पुत्र सुंदर सिंह की हत्या कर दोनों शवों को जंगल में फेंक दिए। दो दिन बाद पुलिस ने दोनों युवकों के शव बरामद किए थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्या की अदालत में हुई। मामले में मंगलवार को एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने 18 गवाह पेश किए। अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई। और अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जबकि परिवार को न्याय मिलने में एक दशक का समय लग गया।