खबरदार, अगर 27 जुलाई से पहले यूसीसी के तहत नहीं कराया पंजीकरण, भुगतना होगा जुर्माना
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विनीत कुमार गौड़ ने आमजन से की अपील...(पढ़िए खबर)

क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) उत्तराखंड UCC (समान नागरिक संहिता) के तहत रजिस्ट्रेशन को लेकर आम लोगों की सुविधा के लिए आगामी 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण को शुल्क से मुक्त रखा गया है।

जिसको लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विनीत कुमार गौड़ ने आम जनता से अपील की है कि सरकार की ओर प्रदत्त सुविधा का लाभ लेते हुए समय से पंजीकरण अवश्य करवायें।

UCC के तहत 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। जिसके लिए सरकार की ओर से पूर्व में 250 रुपए का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया था।
वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराने के लिए पंजीकरण शुल्क की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। और गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई से पहले यूसीसी के तहत विवाह का पंजीकरण करा ले, अन्यथा जुर्माना भुगतना होगा।