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हरिद्वार

राजस्व प्रशासन से परेशान होकर गरीब किसान ने खटखटाया नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा

हाईकोर्ट ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को लगाई कड़ी फटकार, दिया आदेश 

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क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) रुड़की क्षेत्र के पिरान कलियर में राजस्व प्रशासन से परेशान होकर एक गरीब किसान ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं।

जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को कड़ी फटकार लगाते हुए डोलबंदी सीमांकन को 15 दिनो के भीतर निपटारा करने के आदेश दिए।

(फाइल फोटो)

पीड़ित याचिकाकर्ता खलील निवासी पिरान कलियर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि बीते कई वर्षो से उसकी भूमि पर विपक्षी वाहिद आदि ने कई वर्षो से उसकी भूमि में अवैध रास्ता बनाकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द कर रखा था। जबकि पीड़ित याचिकाकर्ता ने एसडीएम रुड़की से धारा 41 एल आर एक्ट में वर्ष 2023 में मुकदमा जीत गया था.

(फाइल फोटो)

जिसके बाद संबंधित कानूनगो व लेखपाल को आदेश हुआ था कि उक्त भूमि की मौके पर जाकर डोलबंदी सीमांकन कराया जाए।

(फाइल फोटो)

लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि वह बार बार प्रशासन से मिलता रहा और आदेश दिखाता रहा, मगर प्रशासन द्वारा उसकी बात पर किसी भी प्रकार से गौर नही किया गया बल्कि हल्का लेखपाल ने विपक्षी के साथ मिलकर उसकी एक ना सुनी और ऊपर से पीड़ित को बोला गया कि तुमने धारा 41 एल आर एक्ट का आदेश करवा कर मेरा क्या बिगाड़ दिया में तेरा काम कभी नहीं करूंगा। पीड़ित याचिकाकर्ता ने लगभग ढाई वर्ष की परेशानी के बाद उच्च न्यायालय नैनीताल का दरवाजा खटखटाया।


(नैनीताल हाईकोर्ट अधिवक्ता  मतलूब रावत)

याचिककर्ता के अधिवक्ता मतलूब रावत हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने बताया कि उक्त याचिका में प्रथम सुनवाई 20 मई 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा के यहां पर हुई थी।

(फाइल फोटो)

जिस पर हाईकोर्ट ने प्रकरण में रुड़की राजस्व प्रशासन पर सख्त नजर आए और सुनवाई की तारीख अगले दिन यानी 21 मई 2024 की निर्धारित की गई। और साथ ही कोर्ट में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से जवाब तलब हुआ।

(फाइल फोटो)

हाईकोर्ट ने रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाते हुए डोलबंदी सीमांकन को 15 दिनो के भीतर निपटारा करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता खलील ने हाईकोर्ट के फैसले का आभार वक्त करते हुए अपनी प्रसन्नता जाहिर की।

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