हरिद्वार

भाजपा विधायक समेत 5 आरोपी दोषी करार, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला 

16 साल पुराने मामले में आया फैसला, विधायक की भांजी भी दोषी...(पढ़िए खबर)

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क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) 11 जुलाई 2009 में रिटायर प्रोफेसर को अवैध तौर से हिरासत में रखने, मारपीट व अन्य धाराओं में रानीपुर के विधायक आदेश कुमार चौहान उनकी भांजी दीपिका चौहान समेत अन्य तीन पुलिसकर्मियों को स्पेशल मजिस्ट्रेट सीबीआई संदीप भंडारी की अदालत ने दोषी करार दिया हैं।

सीबीआई की कोर्ट ने वर्तमान विधायक आदेश कुमार चौहान और उनकी भांजी दीपिका चौहान को 6-6 माह की सजा सुनाई हैं। इसके साथ ही बाकी तीन पुलिसकर्मियों को एक – एक साल की सजा सुनाई गई हैं। जिसको लेकर हरिद्वार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई हैं।

रानीपुर विधायक आदेश कुमार चौहान

बता दें कि 11 जुलाई 2009 को भाजपा विधायक आदेश चौहान पर अपनी भांजी के पति मनीष को हिरासत में पीटने का आरोप था। उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर उन्हें दो दिन तक हिरासत में रखा और तीसरे दिन मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले में विधायक की भतीजी के पति मनीष ने हाई कोर्ट में शिकायत की थी।

मामले में मनीष की ओर से शिकायत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी थी। खास बात ये है कि मनीष की शिकायत पर जांच के दौरान तमाम तथ्यों को सही पाया गया था।

सीबीआई कोर्ट ने भी इसे सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट में भाजपा विधायक आदेश चौहान के अलावा उनकी भांजी दीपिका और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है।

नोट: दीपिका चौहान रानीपुर विधायक आदेश कुमार चौहान की भांजी हैं। भतीजी की जगह दीपिका को भांजी पढ़ा जाए।

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