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प्रदेश की जेलों से सरकार को 28 कैदियों को कल तक रिहा करने के आदेश……हाईकोर्ट

167 कैदियों की सजा पूरी होने को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत: जनहित याचिका पर लिया संज्ञान

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क्लिक उत्तराखंड: (नैनीताल ब्यूरो):- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह कल यानी शनिवार सुबह 10 बजे तक सजा काट चुके 28 कैदियों को कारागारों से रिहा करने के आदेश सरकार को दिए।

(फाइल फोटो)

वही शेष कैदियों की रिहाई पर 20 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। जेल अधिकारियों द्वारा अदालत को मुहैया कराई गई सूची के मुताबिक ऐसे कैदियों की संख्या 167 है। जिनकी सजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पूरी हो चुकी हैं।

(फाइल फोटो)

नैनीताल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 14 साल से अधिक समय से राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों से संबंधित एक जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश ने हाल में हल्द्वानी की जिला जेल और सितारगंज की संपूर्णानंद खुली जेल का दौरा किया था।

मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी। जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं किंतु अभी तक जेल में बंद हैं. अधिकारियों ने ऐसे 167 कैदियों की सूची दी थी।

(फाइल फोटो)

जिसमे उत्तराखंड के सचिव गृह दिलीप जावलकर और प्रमुख सचिव (एल.आर.) नितिन शर्मा प्रमुख सचिव बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश हुए थे। दोनों अधिकारियों का कहना था कि वे उन सभी 167 कैदियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए फाइल की जांच करेंगे, जिनकी जेल अधिकारियों ने समय से पहले रिहाई के मामलों की सिफारिश की है। लेकिन उन्होंने हाल में ही ये पद ग्रहण किया है। उनको कुछ समय चाहिए। खंडपीठ ने गृह सचिव को एक दिन का समय दिया था।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान 28 कैदियों को शनिवार सुबह दस बजे तक रिहा करने के आदेश दिए हैं। और शेष 139 कैदियों की रिहाई वाली जनहित याचिका पर 20 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है।

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