
क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलवाने के नाम पर साल 2018 में हुई धोखाधड़ी मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पिरान कलियर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए विवेक कुमार और मो. इस्लाम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी हैं।
8 साल बीत जाने के बाद आखिरकार दोनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया है।
क्या था मामला?….
जस्सावाला निवासी श्रवण काम्बोज ने कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देकर बताया था कि वर्ष 2018 में आरोपी विवेक कुमार ने स्वयं को इंडियन ऑयल का लाइसेंसी बताते हुए महिलाओं के नाम पेट्रोल पम्प दिलाने की कथित सरकारी योजना दिखाई थी।

पीड़ित श्रवण काम्बोज की पत्नी निधि काम्बोज के नाम पेट्रोल पम्प का लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर आरोपी द्वारा सरकारी फीस के नाम पर 13 लाख 25 हजार रूपए वसूल लिए गए।
जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य मोहम्मद इस्लाम को भी चेक के माध्यम से पैसे दिए गए। इस दौरान अलग-अलग किश्तों में पीड़ित से कुल 13 लाख 25 हजार रुपये की रकम हड़प ली गई। काफी समय बीतने के बाद भी न तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला और न ही रकम वापस की गई।

आरोप है कि जब पीड़ित ने धनवापसी की मांग की तो उसके साथ गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित द्वारा कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसने न्यायालय की शरण ली।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कलियर पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे।

अब पिरान कलियर पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए विवेक कुमार और मो. इस्लाम निवासी भारापुर थाना बहादराबाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी हैं।



