
क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) नैनीताल हाईकोर्ट ने नकल माफिया गिरोह के सरगना के नाम से चर्चित हाकम सिंह की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
बुधवार को हाई कोर्ट के शीतकालीन अवकाश पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में हाकम की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने कोर्ट को बताया कि हाकम के विरुद्ध नकल कराने के साक्ष्य नहीं हैं। न्यायमूर्ति आलोक महरा की कोर्ट ने हाकम सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ की जमानत पहले ही 14 जनवरी को न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में मंजूर कर दी थी।
क्या था मामला?
पटवारी भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले 20 सितंबर 2025 को देहरादून पुलिस व एसटीएफ उत्तराखंड की संयुक्त कार्रवाई में हाकम सिंह व उसके सहयोगी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि दोनों परीक्षा मेंं पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं।



