उत्तराखंड

आचार संहिता लगने के बाद हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगाई रोक: हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से लगाई रोक

तैयारियों में जुटे प्रत्याशियों को हाइकोर्ट से लगा झटका....

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क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) राज्य के 12 जिले (हरिद्वार जिले को छोड़कर) होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई हैं। जिसके कारण तैयारियों में जुटे प्रत्याशियों को हाइकोर्ट से झटका लगा हैं।

जबकि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी। जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का एलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी।

इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य सरकार से जवाब मांगा। खुद सरकार ने कोर्ट से 24 जून तक का वक्त मांगा लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो किस आधार पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ। फिलहाल हाइकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाते हुए अगली तारीख निर्धारित की हैं।

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