उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दो से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव? राज्यपाल की स्वीकृति बाकी….
संशोधन के तहत अब हरिद्वार में क्या पड़ेगा असर?

क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले एक अहम फैसले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को विचलन (विशेष अधिकार) के तहत मंजूरी दे दी है।

इस संशोधन के तहत अब 25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों की दो से अधिक जीवित संतानें हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।

इसके साथ ही सरकार ने एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है।

अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को राजभवन भेजा गया है। वहीं बात की जाए हरिद्वार जिले तो संभावना जताई जा रही हैं कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हरिद्वार में भी दो अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते है। क्योंकि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अभी समय बाकी हैं।