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कलियर दरगाह प्रबंधक रजिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

हाइकोर्ट में याचिकाकर्ता ने दायर की रिट, जानिए क्या हैं मामला?

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क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपुत) अक्सर सुर्खियों में रहने वाली महिला दरगाह प्रबंधक रजिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले पा रही है। अब फिर से आठ माह पूर्व मामले में दरगाह प्रबंधक फंसती नजर आ रही हैं।

(फाइल फोटो)

उत्तराखंड हाईकोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं और अन्य अवैधताओं की शिकायत मामले में सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार की ओर से मौजूद सरकारी अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा हैं। वही कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए मामले में अगली सुनवाई 5 नवंबर की नियत की हैं।

(अकाल्पनिक फोटो)

नैनीताल हाईकोर्ट में हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में वर्तमान दरगाह प्रबंधक की वित्तीय अनियमितता की शिकायत मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अहसान के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि 14 फरवरी 2024 को याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पिरान कलियर दरगाह प्रबंधक के रूप में कामकाज के निर्वहन में वित्तीय अनियमितताओं और अवैधताओ को लेकर शिकायत की थी।

(फाइल फोटो)

लेकिन शिकायत के बाद भी आज तक उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने निर्देश में क्या हुआ? उसको प्राप्त करने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए अब पूरे मामले की सुनवाई आगामी 5 नवंबर को निर्धारित की हैं।

क्या था पूरा मामला…

(फाइल फोटो)

पिरान कलियर दरगाह कार्यालय की ओर से नियाज बनाने का टेंडर जारी किया गया था। जिसके विरोध में स्थानीय दुकानदारों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। और साथ ही स्थानीय दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों ने दरगाह प्रबंधक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार से शिकायत भी की थी।

(फाइल फोटो)

शिकायत के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार ने जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया हैं कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं। और शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जिसके कारण याचिकाकर्ता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी हैं।

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