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धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसे हकीम मुफ्ती आदिल को कोर्ट से मिली जमानत

धन का लालच देकर धर्मांतरण कराने का लगा था आरोप, कोर्ट ने सशर्त दी जमानत

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क्लिक उत्तराखंड:-(ब्यूरो) हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्मांतरण के जुड़े मामले में हरिद्वार जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हकीम मुफ्ती आदिल को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है।

(फाइल फोटो)

आरोप था कि धन का लालच देकर उसके माता पिता का धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस के बाद अग्रिम जमानत के आदेश दे दिए हैं।

(फाइल फोटो)

बीते दिनों रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंदन निवासी ग्राम गांव गढ़ मीरपुर रानीपुर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसके पिता चरण सिंह, माता संगीता बीमारी के चलते विकासनगर देहरादून एक हकीम के पास इलाज कराने के लिए जाते रहते थे।

(फाइल फोटो)

हकीम मुफ्ती आदिल निवासी पुलिस चौकी के पास विकासनगर ने माता-पिता को धन व जमीन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी हकीम मुफ्ती आदिल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।

(वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद)

अभियुक्त हकीम मुफ्ती आदिल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद ने हरिद्वार जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की।

(फाइल फोटो)

कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए दोनो पक्षों को सुना। जिसमे वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान अहमद की ठोस पैरवी के चलते कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद हकीम मुफ्ती आदिल को सशर्त अग्रिम जमानत के आदेश दे दिए हैं।

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