
क्लिक उत्तराखंड:-(बुरहान राजपूत) प्रदेश की बाबा रामदेव की नामी-गिरामी कंपनी पतंजलि ब्रांड गाय के घी का सैंपल फेल पाया गया है। यह सैंपल राज्य की प्रयोगशाला के बाद केंद्रीय प्रयोगशाला में भी सैंपल फेल पाए गए हैं।
जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार रूटीन चेकिंग के दौरान 20 अक्टूबर 2020 को पिथौरागढ़ के कासनी स्थित करन जनरल स्टोर से पतंजलि गाय के घी के नमूनों को लिया गया था।
कोर्ट ने पांच साल बाद ठोका 1 लाख 40 हजार का जुर्माना….
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 20 अक्टूबर 2020 को पतंजलि घी का सैंपल लिया गया था, इसकी जांच प्रदेश स्तर (रूद्रपुर) और राष्ट्रीय स्तर (गाजियाबाद) की लैब में कराई गयी थी। जांच में घी स्टैंडर्ड पर खड़ा नहीं उतरा। जिसके बाद पतंजलि के साथ पत्राचार किया गया था।
इसके बाद कंपनी के अधिकारियों की तरफ से नमूनों की दोबारा जांच की अपील की गई थी। कंपनी ने नमूनों की जांच सेंट्रल लैब से करानी की बात कही। जिसमें पतंजलि गाय के घी के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतर पाए।
जिसके बाद पतंजलि घी बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया। और विभागीय अधिकारियों द्वारा कोर्ट में कई सुबूत पेश किए। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया।
इससे पहले पतंजलि सोन पापड़ी के नमूने हुए थे फेल, कोर्ट ने सुनाई थी जेल की सजा…
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग स्थित एक दुकान से सितम्बर माह 2019 में पतंजलि सोन पापड़ी के सैंपल लिए थे। नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के लिए गए सैंपल फेल हो गए थे।
जिसमें अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर की असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीने के कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई थी।



